देवघर, मई 23 -- देवघर,प्रतिनिधि। मारपीट कर जख्मी करने से संबंधित एक मामले में देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बी सी चटर्जी की अदालत ने तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया, जबकि एक अभियुक्त को मामले में दोषी पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 563/14 के इस मामले में अभियुक्त कुलदीप यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 341 एवं 323 के तहत दोषी पाया गया, पर प्रोवेशन प्रक्रिया का लाभ देते हुए उसे डॉंट- फटकार कर छोड़ देने का निर्णय सुनाया गया। मामले में लालजी यादव, अशोक यादव व दिलीप यादव को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। सभी आरोपित देवघर जिला के मोहनपुर थाना अन्तर्गत पिपरा ग्राम के रहनेवाले हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किए गए थे। गवाहों के परीक्षण/्रप्रतिपरीक्षण व उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद...
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