देवघर, मार्च 2 -- देवघर प्रतिनिधि जानलेवा नीयत से मारपीट के आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन ने तेरह आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सत्रवाद संख्या 155/2024 के इस मामले में रिहा किए गए आरोपितों में बलराम मरीक, कारु मरीक, जय प्रकाश मरीक, अशोक मरीक, जलधर मरीक, रेखा देवी, कलावती देवी, उदय कुमार, युगल किशोर मरीक, अजय मरीक, प्रमोद मरीक, रवि मरीक व मोहन कुमार मरीक के नाम शामिल हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद समुचित साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उपरोक्त सभी आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। इसी अदालत ने सत्रवाद संख्या 5/2025 के मामले में समुचित साक्ष्य के अभाव में रामल...