जहानाबाद, फरवरी 12 -- अरवल, निज संवाददाता। मारपीट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा के न्यायालय ने तीन महिलों को सजा सुनायी है। न्यायालय ने मारपीट के मामले में धारा 325 में दोषी पाकर उर्मिला देवी को तीन वर्ष कारावास एवंRs.2000 अर्थदंड की सजा सुनायी। वहीं मीरा कुमारी एवं नीतू कुमारी को एक-एक साल का कारावास एवं 1000 अर्थ दंड की सजा दी गई है। अर्थ दंड की राशि न्यायालय में जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। विदित हो कि पीड़ित महिला कविता कुमारी ने शहरतेलपा ओपी में मामला दर्ज कराते हुए अभियुक्तों पर मारपीट करते हुए अंगुली तोड़ने का आरोप लगाया था। जिसमें खड़ासीन निवासी उर्मिला देवी पति बालि पासवान, मीरा कुमारी पिता रामचंद्र पासवान एवं नीतू कुमारी पिता बली पासवान को अभियुक्त बनाया गया था।
हिंदी हि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.