देवघर, मार्च 7 -- देवघर। देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी समा रोशनी कुल्लू की अदालत ने मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर केस नंबर 1267/2022 के इस मामले में अंतर्गत तौहिद खान को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपित के खिलाफ मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगे थे। आरोपों को लेकर देवघर नगर थाना कांड संख्या 145/2021 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में एक गवाह भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन बताया जाता है कि उसने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अंततः आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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