संतकबीरनगर, मार्च 22 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के नौ आरोपियों को सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट मिमोह यादव की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया । आरोपी मृत्युंजय उर्फ बबुन्ने , रिपुंजय , प्रेमचन्द्र , गिरीश चन्द्र , विजय कुमार , वीरेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू , श्रीनारायण , राम सुभग व सूर्य नारायण को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 20 - 20 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा प्रस्तुत करने पर सिविल जज जूनियर डिवीजन व जेएम की कोर्ट ने रिहा किया । कोर्ट ने परिवीक्षाकाल के दौरान अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। मामला जिले के महुली थानाक्षेत्र के ग्राम बरौली का है। अभियोजन अधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि प्र...