सिद्धार्थ, फरवरी 1 -- सिद्धार्थनगर। जेएम डुमरियागंज ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर 3600 रुपये का जुर्माना भी लगाया। रज्जू उर्फ अब्दुल रज्जाक पुत्र गरीबुल्लाह व गरीबुल्लाह उर्फ अकरामूद्दीन पुत्र नईम निवासी हबीबपुर थाना डुमरियागंज के खिलाफ 2020 में धारा 323, 504, 352 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में जेएम डुमरियागंज ने आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। उन पर 3600 रुपये का जुर्माना लगाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...