जहानाबाद, मई 23 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के सहायक सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डेय की अदालत ने मारपीट के आरोपित परासी निवासी नबाब खान एवं शाहनवाज खान निवासी को दोषी पाया। अपर लोक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि परासी निवासी सूचक मुहम्मद मंजर खान ने परासी थाना कांड संख्या 57/ 2022 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 11 जून 2022 को उसकी भाभी के साथ आरोपित गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहे थे। उसे बचाने गए तो लाठी से सर पर मारकर जख्मी कर दिया। न्यायालय ने सभी पक्ष को सुनवाई पश्चात नबाब खान एवं शाहनवाज खान को भादवि की धारा 308 एवं 323 के अंतर्गत दोषी पाया तथा 6 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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