मिर्जापुर, फरवरी 26 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने विंध्याचल कोतवाली में दर्ज गाली-गलौज व मारपीट के मामले में दोषी बिरोही निवासी पप्पू को 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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