बदायूं, अगस्त 21 -- अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ के न्यायाधीश रिषी कुमार ने मारपीट कर चोटें पहुंचाने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 50 हजार रुपए जुर्माना डाला। एडीजी सी सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा अकरमुदीन ने इस आठ मार्च 2021 को अलापुर थाने में तहरीर दी कि वह अपने खेत में पानी लग रहा था। पानी निकलने का बराह पहले ही कटा हुआ था। इतने में निशांत आया और उसने अकरमुदीन के साथ गाली गलौज करते हुये मारपीट की। मारपीट में अकरमुद्दीन को मुंह में चोट लगी। पुलिस ने निशांत पुत्र प्यारे निवासी वार्ड नंबर 15 कस्बा व थाना अलापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। जिस पर न्यायालय में निशांत पर मुकदमा चला। न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्...