उन्नाव, नवम्बर 7 -- उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट व धारदार हथियार से हमला करने के तीन आरोपियों को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषियों को सशर्त एक साल की परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया है। अजगैन थानाक्षेत्र के मकूर गांव निवासी वीरेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 मई 2016 को वह बदलीखेड़ा गांव निवासी फूफा शिवपाल के घर आया था। सुबह करीब 8.30 बजे वह घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था। इसदौरान गांव के राम प्रसाद, गुड्डू व बउवा वहां पहुंचे व घर के बाहर पड़ा छप्पर गिराने लगे। फूफा के बेटे श्रीपाल ने इसका विरोध किया तो आरोपी गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने श्रीपाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोरगुल सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकले। प...