श्रावस्ती, दिसम्बर 4 -- श्रावस्ती। तीन वर्ष पहले मल्हीपुर पुलिस ने इसी थाना क्षेत्र के कोकल निवासी राधेश्याम पुत्र सुकई प्रसाद, पंकज पुत्र राधेश्याम व राधेश्याम की पत्नी के विरुद्ध एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को विचाराधीन मामले में सीजेएम ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के अवधि का कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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