भदोही, नवम्बर 11 -- भदोही, संवाददाता। न्यायालय द्वारा एक राय होकर गाली, गुप्ता देते हुए मारपीट करने के चार दोषियों को जुर्म कबूल करने पर एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 11 जुलाई 2007 को में थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत नेवादा में आरोपीगण द्वारा एक राय होकर वादिनी मुकदमा को गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया था। मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा को गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के मामले में फैसला सुनाया। श्यामनारायण, राम अकबाल, वंश नारायण पाण्डेय तथा राम आशीष निवासीगण ग्राम नेवादा थाना औराई को धारा 323 भादवि में प्रत्येक क...