अंबेडकर नगर, जून 21 -- अम्बेडकरनगर। मारपीट के अपराध में सीजेएम ने छज्जापुर झारखंडी निवासी सुनील कुमार व अनिल कुमार पुत्रगण बुधिराम, शनि एवं मंगल पुत्रगण रजबली निवासीगण अलीबाग हयातगंज के जुर्म स्वीकार करने पर प्रत्येक को सात सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सभी के विरुद्ध टांडा कोतवाली में वर्ष-2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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