संतकबीरनगर, फरवरी 16 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मारपीट के आरोपी भाई-बहन को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी भाई मोहम्मद वसीम व बहन सोफिया खातून को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 20 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एडीजे की कोर्ट ने रिहा किया। कोर्ट ने परिवीक्षाकाल के दौरान समान प्रकृति का अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। कोर्ट ने आरोपियों को बिना आशय हत्या के प्रयास के आरोप में दोषमुक्त करने का फैसला दिया। मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मगहर के मोहल्ला शेरपुर रेहरवा का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रता...