संतकबीरनगर, दिसम्बर 9 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के आरोपी बाप व दो बेटों को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पिता निसार अहमद तथा बेटों जाफर हैदरी व मुसई प्रत्येक पर सजा के अतिरिक्त 1200-1200 रुपए कुल 3600 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येकआरोपी को 15-15 की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि आरोपी निसार अहमद पुत्र अली रजा, जाफर हैदरी व मुसई पुत्रगण निसार अहमद ग्राम हरदी थाना बखिरा का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2001 में मारपीट का एनसीआर पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.