गुड़गांव, जुलाई 29 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। मारपीट मामले में सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अमित गौतम ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। शिकायतकर्ता तरुण वर्मा द्वारा दायर अपील को अदालत ने खारिज कर दिया। घटना 26 सितंबर 2014 को हुई थी। शिकायतकर्ता तरुण वर्मा ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसी और रिश्तेदार राम कुमार, सुनील, अनिल और सरोज ने पुश्तैनी घर के विवाद को लेकर उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला किया था, जिसमें नौ लोग घायल हुए थे। निचली अदालत ने चार जनवरी 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने अपील दायर की। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने पाया कि निचली अदालत का फैसला गलत नहीं था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे और जांच म...