संतकबीरनगर, जनवरी 4 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के आरोपी पति-पत्नी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पति शिवपूजन व पत्नी सरोज देवी प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपए कुल 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 30 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम भिड़ौरा पिकौरा का है। प्रकरण में आवेदक गुलाब चन्द्र पुत्र इन्नल निषाद ने वर्ष 2007 में मारपीट का अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोपी शिव पूजन पुत्र राम अचल व सरोज देवी पत्नी शिव पूजन ग्राम भेड़ौरा पिकौरा थाना बखिरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने विवेच...
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