संतकबीरनगर, अप्रैल 26 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मारपीट के आरोपी दो सगे भाइयों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी भाई स्वामीनाथ व भवनाथ को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक हजार कुल दो हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा को देने का भी फैसला दिया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के ग्रा...