सिद्धार्थ, जुलाई 27 -- सिद्धार्थनगर। सीजेएम अनुभव कटियार ने मारपीट के दो आरोपियों को 10 माह की सजा सुनाई है। उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जोगिया थाना क्षेत्र के हाटाखास निवासी सुखराम पुत्र छोटई व हरीराम पुत्र जगलाल धारा 323, 324, 326 के तहत केस दर्ज था। इसी मामले में सुनवाई के बाद सीजेएम अनुभव कटियार फैसला सुनाया। आरोपियों को 10 माह की सुजा सुनाने के साथ उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अजय कुमार गौतम ने की।

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