जहानाबाद, नवम्बर 4 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय ने होरीलगंज जहानाबाद निवासी साधु कुमार उर्फ़ अजय को धारा 307 में 05 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपया अर्थदंड, धारा 379 में 03 साल सश्रम कारावास एवं 1000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि केस के सूचक मलहचक निवासी राजू कुमार ने जहानाबाद थाना कांड संख्या 385/14 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 11 सितंबर 2014 को 12 बजे दिन में बत्तीस भंवरिया के पास अभियुक्त अपने अन्य 04 साथियों के साथ मिलकर सूचक के मोटरसाइकिल में अपने टेम्पो से धक्का मार दिया था और जान मारने की नियत से मारपीट कर जख्मी कर दिया था। पचास हजार रुपया भी छीन लिया था। इस संबंध में न्यायालय द्वारा सभी पांचों अभियुक्त को दोषी पाया था। ल...
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