संतकबीरनगर, नवम्बर 14 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट करने, गाली देने व जान से मारने के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय को कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए दो माह के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी भवनाथ पर विभिन्न धाराओं में कुल 14 सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला धनघटा थाना क्षेत्र के धेवतिया गांव का है। प्रकरण में जय प्रकाश दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि वर्ष 2009 भवनाथ पुत्र झीना ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के पश्चात...