संतकबीरनगर, नवम्बर 28 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के एक आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी राम दशरथ पर सजा के अतिरिक्त चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को सात दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि मामला धनघटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर का है। प्रकरण में वादिनी मुकदमा फूला देवी पुत्री राधेश्याम ग्राम दौलतपुर ने 30 अक्टूबर 2003 को धनघटा थाने में मारपीट कर फ्रैक्चर करने का अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि आरोपी राम दशरथ पुत्र सनोगी ग्राम दौलतपुर ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र ...