जहानाबाद, मई 19 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। अरवल व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने मारपीट के आरोपित धमौल निवासी मिथिलेश मिस्त्री, वकील मिस्त्री, सुनील कुमार, अखिलेश मिस्त्री, रामजी मिस्त्री, फुलवा देवी और विकास कुमार को निवासी को दोषी पाया है। अभियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली ने बताया कि धमौल निवासी सूचक देवरतन मिस्त्री ने परासी थाना कांड संख्या 117/ 2017 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि सात जुलाई 2017को अभियुक्त गण गाली गलौज करते हुए मारपीट किए। न्यायालय ने सभी पक्ष की सुनवाई पश्चात सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात् सभी को पांच पांच सौ रुपए अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से वाद का संचालन अभियोजन पदाधिकारी इश्तियाक अली ने किया।

हिंदी हिन्दुस्तान...