पाकुड़, जनवरी 21 -- मारपीट के आरोपित को सश्रम सात साल कारावास पाकुड़, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सोमवार को 36 वर्षीय अबुल शेख को दो लोगों को जान से मारने को लेकर हमला करने एवं एक महिला के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाकर सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रुपया जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा न्यायालय ने अबुल शेख को अन्य आठ धाराओं में 3 साल से 6 माह तक की सजा एवं जुर्माना की गई तथा जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त समय तक जेल में रहना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। आरोपित अबुल शेख और शिकायतकर्ता अंगूरा बीबी दोनों पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसमानगर गांव के निवासी है। यह घटना 23 दिसंबर 2019 की की है। मामले...