गोरखपुर, मई 31 -- गोरखपुर। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने बेलीपार थाना क्षेत्र के चेरिया निवासी अभियुक्त संजीव कुमार को चार साल के कठोर कारावास एवं दस 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 33 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल का कहना था कि वादी धर्मेंद्र बेलीपार क्षेत्र के चेरिया का निवासी है। घटना 26 जुलाई 2015 की रात करीब नौ बजे की है। वह अपने भाई को खोजने निकला था। उसका भाई गांव के बाहर कई लोग के साथ था। जब वादी का भाई वहां से जाने लगा तो वहां मौजूद अभियुक्त संजीव कुमार ने वादी के भाई को लाठी से मारना शुरू कर दिया। इससे उसका सिर फट गया और वह बेहोश हो गया।

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