श्रावस्ती, दिसम्बर 22 -- श्रावस्ती। मारपीट के अपराध में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास वRs.500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी। कोतवाली भिनगा में वर्ष 2016 में जनपद बलरामपुर, थाना ललिया के संतलिया गांव निवासी ब्रम्हानंद वर्मा पुत्र जयराम वर्मा के विरुद्ध एक महिला को बाली देने व उसके साथ मारपीट के अपराध में केस दर्ज हुआ था। मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के अवधि का कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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