संतकबीरनगर, मार्च 8 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मारपीट कर हाथ तोड़ देने के आरोपी तीन भाइयों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी भाइयों शिवचरन, सोमई व कोईल को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। कोर्ट ने आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के आरोप में दोषमुक्त करने का फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को दो-दो हजार कुल 6 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा को देने का भी फैसला दिया। विशेष लोक अभिय...