मथुरा, मई 15 -- घर में घुसकर मारपीट करने और किशोरी के साथ अभद्रता करने के मामले में एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश द्वितीय पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद और एक अभियुक्त को चार साल की कैद और सभी को 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह और सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि थाना राया के एक गांव में घर पर खाना बना रही एक नाबालिग किशोरी के घर पर 15 मार्च 2021 की सायं साढ़े सात बजे गांव के पवन, सतीश चंद्र, हरी सिंह, धनपाल, व विनोद कुमार गाली गलौच करते हुए घर में घुस गए। इन लोगों ने किशोरी के माता पिता के बारे जानकारी करते हुए गाली गलोच की। किशोरी के विरोध करने पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर उसके माता पिता और गांव के...
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