बिजनौर, फरवरी 7 -- एससी/ एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दलित वर्ग के राहुल के साथ मारपीट करने के मामले में पिता तेजपाल सिंह और उसके लड़के उज्जवल सिंह को दोषी पाते हुए तीन -तीन साल के सश्रम कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों दोषियों पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी शलभ शर्मा ने बताया कि बिजनौर के ग्राम मुजफ्फरपुर केशो के शीशपाल पुत्र लेखा ने कोतवाली बिजनौर में मुकदमा दर्ज कराया जिसे बताया कि 22 सितंबर 2020 को उसका लड़का राहुल गांव के ही तेजपाल से राशन की दुकान से राशन लेने गया था। राशन कम देने पर उसके लड़के राहुल ने शिकायत की तो आरोपी तेजपाल और उसके लड़के उज्ज्वल ने राहुल के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया था।

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