बिजनौर, दिसम्बर 18 -- बिजनौर। छह साल पहले नहटौर थाना क्षेत्र में महिला और उसकी लड़की को गाली गलौज कर मारपीट करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने गांव फलौदी के तीन सगे भाइयों विक्की, शक्ति सिंह और बबलू को दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी भाइयों पर 66 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि नहटौर थाना क्षेत्र के गांव फलौदी निवासी वंचित वर्ग की महिला सविता देवी पत्नी जगरोशन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 7 मई 2019 की रात को महिला व उसकी लड़की शीतल का उसकी चचेरी सास से कहा सुनी हो रही थी। आवाज सुनकर गांव फलौदी के शमशेर सिंह के तीन लड़के विक्की उर्फ वीरेंद्र, शक्ति सिंह उर्फ हरदीप, बबलू उर्फ जरनैल ने महिला और उसकी लड़की के साथ गाल...