बुलंदशहर, अगस्त 26 -- कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक की सजा और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक बबली तोमर और मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त पप्पू पुत्र रामफल निवासी ग्राम इकलेडी थाना बीबीनगर ने वर्ष-1999 में अपने गांव निवासी केहर सिंह के साथ मारपीट कर गाली गलौज की। इस मामले में 22 जून 1999 को थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश अर्चना सिंह (न्यायालय सीजे/एसडी- 02) ने तमाम सबूतों, गवाहोंे बयानात और अधिवक्ताओं की जिरह व बहस सुनने के बाद पप्पू को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक व 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ------

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