कोडरमा, मार्च 18 -- कोडरमा, संवाददाता । मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी की कोर्ट ने आरोपी 27 वर्षीय सूरज कुमार रजक,पिता- सुरेश कुमार रजक, चंदवारा, थाना चंदवारा, जिला कोडरमा निवासी को के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने 352 बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया। 115(2) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना, 126(2) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए एक माह की सजा सुनाई। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली बार किसी अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। यह मामला वादी के लिखित ब...