विकासनगर, नवम्बर 27 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। चारों पर वर्ष 2023 में कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। महेंद्र निवासी ग्राम फतेहपुर ने कोतवाली विकासनगर में तहरीर देकर बताया कि 12 नवंबर 2023 को उनके पड़ोस में रहने वाले शमशेर कश्यप, मदन कश्यप, सोम कश्यप पुत्र रूलिया राम, निवासी फतेहपुर, सहसपुर, देहरादून व उसके अन्य पुत्र निखिल, अखिल, दीपांशु ने उनके घर पर पटाखे छोड़े। मना करने पर इन सभी लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जिसमें चोट आने पर वह अपना इलाज कराने सरकारी अस्पताल विकासनगर गए थे। जब वह लोग इलाज करवा रहे थे तभी अचानक सभी आरोपी वहां आए और डॉक्टर के सामने उनसे झगड़ने लगे। निखिल पुत्र सोम कश्यप ने उनक...