बिजनौर, मार्च 21 -- एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने वंचित वर्ग के व्यक्ति से सब्जी खरीदने पर हुए गाली गलौज के मामले में नजीबाबाद के तंजीम को दोषी पाकर तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि नजीबाबाद के मोहल्ला मकबरा निवासी रामपाल वाल्मीकि दो जुलाई 2018 को मंडी कल्लूगंज से सब्जी लेने गया था। रामपाल ने सब्जी विक्रेता आरोपी तंजीम पुत्र शरीफ अहमद मोहल्ला रमपुर नजीबाबाद से बैंगन का रेट मालूम करने पर आरोपी ने बैंगन का रेट 30 रूपए किलो बताया। रामपाल ने तीन पाव बैगन तुलवाकर 25 रूपए आरोपी दुकानदार को दिए तो आरोपी ने बैगन रेट 40 रूपए किलो बात कर 5 रुपए की और मांग की। रामपाल अपने पैसे वापस मांग कर, कहा कि मुझे इस रेट पर सब्जी नहीं खरीदनी तभी आरोपी ने रामपाल को...