हरदोई, फरवरी 13 -- हरदोई। जिला व सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने एक फैसले में मामा की हत्या के मामले में आरोपी भांजे को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र कुमार सिंह व चंदन कुमार सिंह ने बताया की थाना लोनार क्षेत्र के नसोली गोपाल निवासी श्रवण कुमार ने 28 अप्रैल 2019 की रात अपने मामा रामेश्वर की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट श्रवण कुमार ने अज्ञात में दर्ज कराई। घटना के कारण में संपत्ति का विवाद रहा। कहा गया अभियुक्त श्रवण कुमार अपने परिवार के साथ अपने मामा रामेश्वर के पास रहता था। रामेश्वर ने अपनी संपत्ति की वसीयत श्रवण कुमार की पत्नी का नाम कर दी थी। जिसके बात से ही अभियुक्त व उसकी पत्नी ने रामेश्वर की देखभाल करना बंद क...
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