नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े, अभिनेता शाहरुख खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट व ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स को एक सीरीज से संबंधित मानहानि के मुकदमे में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए गुरुवार को समय दे दिया। वानखेड़े ने रेड चिलीज व नेटफ्लिक्स के खिलाफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी प्रतिष्ठा को कथित रूप से धूमिल करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दो करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है, जिसे वह कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने पक्षकारों से अपने लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है। हाईकोर्ट ने आठ अक्तूबर को मानहानि के मुकदमे में...
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