आजमगढ़, जनवरी 7 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। आदेश के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद तरवां ब्लॉक के पूर्व प्रमुख माफिया अखंड प्रताप सिंह को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी सीनियर डिवीजन अतुल पाल ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तरवां थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह ने 19 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार आरोपी अखंड प्रताप सिंह डकैती सहित हत्या के एक मुकदमे में जमानत कराने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। तब अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया था। फरारी की घोषणा के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट के आदेश पर अदालत के आदेश की अवज्ञा करने का मुकदमा दर्ज किया गया। ...
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