नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने पंचकूला सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने मानेसर में एक भूमि सौदे के मामले में सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के जज त्रिभुवन दहिया ने हुड्डा की दलील खारिज करते हुए कहा कि सह-आरोपी के खिलाफ मुकदमे पर शीर्ष कोर्ट द्वारा रोक याचिकाकर्ता (हुड्डा) के खिलाफ भी मुकदमा स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि इस रोक के बावजूद, आरोप तय किए जा सकते हैं और साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उन पर केवल षड्यंत्र रचने का आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि उन पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अन्य अपराध भी हैं। यह था मामला यह ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.