गुड़गांव, जून 29 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। गुरुग्राम से सटे मानेसर नगर निगम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में हो रही अत्यधिक देरी का मामला अब हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरटीआई कार्यकर्ता हरिंद्र ढींगरा ने इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट इस जनहित याचिका पर आगामी मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह भी गौरतलब है कि गुरुग्राम नगर निगम में भी अभी तक शहर के विकास को लेकर सदन की एक भी बैठक नहीं हो पाई है, जिससे शहर के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता हरिंद्र ढींगरा ने अपनी याचिका में बताया है कि मानेसर नगर निगम का गठन हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत किया गया था। महापौर और पार्षदों के आम चुनाव 2 मार्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.