नई दिल्ली, मई 30 -- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वह पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ अपने कथित बयानों के लिए मानहानि के एक मामले में माफीनामा प्रकाशित करेंगे। दरअसल, यह दलील तब दी गई जब हाईकोर्ट ने गोखले को किसी भी शर्त के साथ माफीनामा प्रकाशित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने गोखले की अपील को 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया है, जिसमें एकल जज के 1 जुलाई, 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस आदेश में टीएमसी नेता को पुरी के खिलाफ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। उन्हें उनसे माफी मांगने व 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। संक्षिप्त सुनवा...
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