अल्मोड़ा, अक्टूबर 10 -- रानीखेत। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमीन घेरने संबंधी मामले में चल रहे मानहानि मुकदमे में पर्वतीय कृषक बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव तथा बीडीसी सदस्य दीपक करगेती को बरी कर दिया है। दीपक करगेती ने विधायक प्रमोद नैनवाल पर जमीन हड़पने संबंधी आरोप लगाए थे। इस पर विधायक ने करगेती के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। आठ अक्तूबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे मानहानि साबित होती हो।

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