नई दिल्ली, अगस्त 1 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा सांसद कंगना रनौत की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में कंगना ने अपने खिलाफ मानहानि की शिकायत और बठिंडा की एक अदालत द्वारा जारी समन आदेश रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने रनौत की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता, जो एक नामचीन शख्सियत हैं, के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों से प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध का होना पाया जाता है। अभिनेता से नेता बनीं कंगना ने मानहानि मामले को चुनौती दी थी, जो उनके रीट्वीट से ...