खगडि़या, मई 17 -- खगड़िया । नगर संवाददाता मानसी के पूर्व सीओ प्रभात कुमार पर राज्य सरकार ने कैबिनेट के दौरान आयोजित बैठक में शुक्रवार को कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से वेतन के निकासी की वसूली एवं निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहंी होने का दंड अधिरोपित किया गया है। बताया जा रहा है कि मानसी के पूर्व सीओ निलंबित कर दिया गया था। निलंबित करने के बाद उनका मुख्यालय मुंगेर कमिश्नर के कार्यालय था। सरकार ने तत्कालीन निलंबित सीओ को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 14 (9) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत के साथ ही अवैध रूप से की गई वेतन निकासी की वसूली एवं निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दंड अधिरोपित किए जाने का आदेश जारी किया है...
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