गुड़गांव, जनवरी 27 -- गुरुग्राम। जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने माना कि घटना के समय आरोपी अजय कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने किए गए अपराध के परिणाम को समझ सके। अदालत ने यह फैसला चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट और कानूनी प्रावधानों के आधार पर सुनाया है। दो मई 2022 को सेक्टर-50 थाना पुलिस को एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। मृतक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई थी। रमेश की पत्नी सुमित्रा देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी डीपीएस स्कूल के पास नग्न अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति अजय कुमार ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण रमेश की मौत हो गई थी। अदालत ...