वाराणसी, दिसम्बर 9 -- वाराणसी, संवाददाता। मानव तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को दो अभियुक्त कोडरमा (झारखंड) के कुलदीप पासवान और प.बंगाल के 24 परगना निवासी नंदलाल राम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्त पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 5 दिसंबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की थी। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आठ आरोपियों जगबीर बरनवाल, संतोष साव, अनुराधा देवी, गुड़िया, संगीता देवी, मनीष जैन, संतोष गुप्ता, शिखा देवी को दोषमुक्त कर दिया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता और वादी पक्ष के वकील गोपाल क...