रांची, फरवरी 6 -- रांची। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक-प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों को दुरुस्त करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों का वेतन योगदान की तिथि से भुगतान नहीं हो सका था, उनका वरीय वेतनमान अब विद्यालय में योगदान की तिथि से स्वीकृत किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान के अनुरूप संशोधित वरीय वेतनमान की तिथि तय की गई है।

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