उन्नाव, जनवरी 31 -- उन्नाव, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए युवक को अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को तीन माह 17 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। गंगाघाट थाना पुलिस ने 29 नवंबर 2019 को थानाक्षेत्र के चंपापुरवा गांव निवासी सूरज निषाद को 1.200 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक मनोज कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 26 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा चार साल से अपर सत्र न्यायालय सप्तम में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने आर...