रांची, फरवरी 14 -- सोनाहातू, प्रतिनिधि। न्यायालय ने 9 फरवरी 2026 को मादक पदार्थ से जुड़े मामले में दोषी पाए गए सिंटू कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्तमान सोनाहातू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने बताया कि बुंडू थाना कांड संख्या 65/24 में आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत व्यावसायिक मात्रा में अफीम रखने का दोषी पाया गया। अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा है। निर्णय के बाद पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया।

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