सहारनपुर, अगस्त 29 -- मादक पदार्थ तस्कर को अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि 21 जनवरी 2020 थाना फतेहपुर के उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार इस्लाम उर्फ भूरा पुत्र सत्तार निवासी ग्राम सिरचन्दी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तारखण्ड 125 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेशकर जेल भेजा था। इसके पश्चात अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.