उन्नाव, फरवरी 23 -- उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय सप्तम ने मादक पदार्थ अधिनियम के एक मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। गंगाष्घाट थाना पुलिस ने चार जुलाई 2023 को गोताखोर मोहल्ला निवासी सोहेल खान को 1.100 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन एसआई अजय कुमार शर्मा ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 22 जुलाई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने अभियोजन विभाग से विशेष लोक अभियोजक विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को एक साल क...